
देहरादून। विशेष पोक्सो अदालत ने नौ साल के मासूम बच्चे के साथ कुकर्म करने के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) अर्चना सागर की अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही पीड़ित बच्चे को राज्य सरकार की ओर से दो लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। घटना 22 फरवरी 2021 की है। रायपुर थाना क्षेत्र के भगत सिंह कॉलोनी में नौ साल का बच्चा खेल रहा था। तभी आमिर निवासी वाणी विहार बहला-फुसलाकर बच्चे को स्कूटर पर बैठाकर जैन प्लॉट के पास जंगल में ले गया। वहां उसने बच्चे के साथ दरिंदगी (कुकर्म) की। बच्चा किसी तरह घर पहुंचा और मां को आपबीती बताई। इसके बाद परिजनों ने रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया।
मेडिकल जांच में बच्चे के साथ हुई दरिंदगी की पुष्टि हुई थी। अदालत में विशेष लोक अभियोजक अल्पना थापा ने पैरवी की। अदालत ने आरोपी की सजा पर फैसला दिया।









