

देहरादून: उत्तराखंड में फुटकर शराब की दुकानों के आवंटन प्रक्रिया में प्रशासनिक कारणों से आंशिक संशोधन किया गया है। आबकारी विभाग ने नई तिथियां जारी करते हुए आवेदकों से संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आवेदन करने की अपील की है।
संशोधित लॉटरी प्रक्रिया:
🔹 पहला चरण:
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 20 मार्च से 22 मार्च दोपहर 2 बजे तक
लॉटरी प्रक्रिया: 22 मार्च शाम 4:30 बजे से
🔹 दूसरा चरण:
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 23 मार्च से 24 मार्च दोपहर 2 बजे तक
लॉटरी प्रक्रिया: 24 मार्च शाम 4:30 बजे से
🔹 पहले आओ, पहले पाओ आधार पर आवंटन:
तिथि: 25 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक
आबकारी आयुक्त हरिचन्द सेमवाल ने बताया कि जिन दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा, उन्हें लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। इच्छुक आवेदक दुकानों की सूची, निर्धारित राजस्व और अन्य आवश्यक जानकारी आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.uttrakhandexcise.org.in और www.uk.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।
सरकार ने सभी आवेदकों से अनुरोध किया है कि वे इस संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आवेदन करें और निर्धारित तिथियों का पालन करें।
