राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत उत्तराखंड सरकार ने जीपीएफ पर 7.1% ब्याज दर लागू की।

जीपीएफ,

राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत

उत्तराखंड सरकार ने जीपीएफ पर 7.1% ब्याज दर लागू की।

उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) तथा समान प्रकृति की अन्य भविष्य निधियों पर 7.1 प्रतिशत ब्याज दर लागू करने का निर्णय लिया है। यह ब्याज दर 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी।

इस संबंध में वित्त सचिव वी. षणमुगम ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जीपीएफ के अभिदाताओं की कुल जमा राशि पर निर्धारित अवधि के लिए 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज जोड़ा जाएगा। यह दर 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी मानी जाएगी और नियमानुसार खातों में समायोजित की जाएगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि समान प्रकृति की अन्य भविष्य निधियों पर भी यही ब्याज दर लागू होगी, जिससे बड़ी संख्या में राज्य कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

गौरतलब है कि सामान्य भविष्य निधि राज्य कर्मचारियों की दीर्घकालिक बचत का प्रमुख माध्यम है, जो सेवा काल में जमा होकर सेवानिवृत्ति अथवा अन्य आवश्यकताओं के समय आर्थिक संबल प्रदान करती है। ब्याज दर को स्थिर बनाए रखने के इस फैसले से कर्मचारियों को बेहतर रिटर्न मिलेगा और उनकी भविष्य की वित्तीय योजनाओं को मजबूती मिलेगी।

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