30 तीस दिन में निपटाने पड़ेंगे साइबर क्राइम के मामले

उत्तराखंड में सेवा के अधिकार के तहत 35 और नई सेवाएं शामिल, सुराज विभाग की ओर से जारी किया गया नोटिफिकेशन

साइबर क्राइम से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण संबंधित थाना प्रभारी को 30 दिन के भीतर करना होगा। हालांकि विशेष परिस्थितियों में इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है।

सरकार ने 35 नई सेवाओं को सेवा के अधिकार के तहत शामिल कर लिया। इसके बाद अब संबंधित विभागों को यह सेवाएं आम लोगों को तय समय सीमा के भीतर देनी होंगी। सूचना प्रोद्यौगिकी एवं सुराज विभाग की ओर से बुधवार को इसका नोटिफकेशन जारी किया गया। साइबर क्राइम के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है और इसे देखते हुए अब इस सेवा को भी सेवा के अधिकार के तहत शामिल किया गया है। साइबर क्राइम से जुड़े अपराधों के खुलासे में कई बार लंबा वक्त लगता है। इसे देखते हुए सरकार ने इसके लिए समय सीमा तय करने की कोशिश की है। जिन नई सेवाओं को सेवा के अधिकार के तहत शामिल किया गया है उनमें फायर लाइसेंस का रिन्यूअल 30 दिन, विदेश में रोजगार पंजीकरण के लिए 15 दिन, एरो स्पोटर्स के तहत गैर व्यावसायिक सोलो पायलट पैराग्लाइडिंग लाइसेंस के लिए 15 दिन की समय सीमा तय की गई है।

कुल 890 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकीं
राज्य में सेवा के अधिकार के तहत अभी तक कुल 890 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं। अभी तक 855 सेवाएं इस दायरे में थी जबकि अब 35 नई सेवाओं को भी इसमें शामिल किया गया है।

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