

हल्द्वानी। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आज घोषणा की है कि कर निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को डेढ़ महीने के लिए बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। इससे पहले यह तिथि 31 जुलाई 2025 थी।
सीबीडीटी ने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि आईटीआर फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट और टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन में आवश्यक बदलावों के कारण विभाग को अधिक समय की आवश्यकता है। इस कारण यह निर्णय लिया गया है कि अब करदाता 15 सितंबर 2025 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
हल्द्वानी टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट सुमित गुप्ता ने कहा कि इस बदलाव से अधिकांश व्यक्तिगत करदाताओं और वेतनभोगी कर्मचारियों को अपना आयकर रिटर्न सही तरीके से दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा, जिससे गलतियों की संभावना कम होगी।
सीबीडीटी ने कहा है कि इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। विभाग ने यह भी आश्वासन दिया है कि इससे करदाताओं को सही तरीके से रिटर्न फाइल करने में मदद मिलेगी और प्रक्रिया को सुगम बनाया जाएगा।
