नैनीताल। उत्तराखंड में समय पर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने के संबंध में उत्तराखंड हाईकोर्ट में दायर अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मंगलवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार की तरफ कोर्ट में पेश शहरी विकास सचिव नितिन भदौरिया ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि छह महीने के भीतर राज्य में निकाय चुनाव कराए लिए जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। जसपुर के रहने वाले मो. अनीश व अन्य ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं में कहा है कि नगर पालिकाओं व निकायों का कार्यकाल दिसंबर महीने में पूरा हो चुका है। कार्यकाल समाप्त हुए एक माह बीत चुका है लेकिन सरकार की ओर से निकाय चुनाव कराने को लेकर कोई तैयारी नहीं की गई है। चुनाव कराने के बजाए सरकार ने पालिकाओं, निगमों और निकायों में प्रशासक बिठा दिए हैं जिस कारण से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। याचिका में कहा गया है कि जब कोई भी निकाय भंग होती है तब वहां पर प्रशासक नियुक्त जाता हैं। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को हाईकोर्ट में हुई। सुनवाई शहरी विकास सचिव नितिन भदौरिया पेश हुआ। सरकार की ओर से कहा गया है कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही आरक्षण तय करने के लिए एक सदस्यीय न्यायिक कमेटी भी गठित की गई है।
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