

उत्तराखंड सरकार ने राज्याधीन सेवाओं में अगले छह महीनों के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है।इसको लेकर सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने बुधवार को अधिसूचना जारी की।
उत्तराखंड में छह महीने तक हड़ताल पर रोक
अधिसूचना के मुताबिक ये फैसला जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उ. प्र. अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (जो उत्तराखंड में भी लागू है) की धारा 3(1) के तहत ये पाबंदी तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। इसके साथ ही आने वाले छह महीनों तक राज्याधीन सेवाओं के कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की हड़ताल को निषिद्ध घोषित किया गया है।
देहरादून, 19 नवंबर। राज्य सरकार ने बुधवार को अहम निर्णय लेते हुए राज्याधीन सेवाओं में आगामी छह माह के लिए हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में कार्मिक सचिव शैलेश बगोली द्वारा अधिसूचना जारी की गई।
अधिसूचना के अनुसार, लोकहित को प्राथमिकता देते हुए उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (जो उत्तराखंड में लागू है) की धारा-3 की उपधारा (1) के तहत यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के प्रभावी होते ही अगले छह महीनों तक किसी भी प्रकार की हड़ताल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
सरकार का कहना है कि यह कदम आवश्यक सेवाओं को निर्बाध रूप से संचालित करने और जनहित को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।








