हल्द्वानी: बड़े डीजे पर सख्ती, 10 बजे के बाद होगी कार्रवाई—शिकायत के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर

हल्द्वानी। जिले में चल रहे शादी–विवाह सीजन के बीच बढ़ते यातायात दबाव को नियंत्रित करने के लिए एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। कई स्थानों पर बारातों के कारण जाम की स्थिति पैदा हो रही थी, जिससे आमजन, विद्यार्थियों और बुजुर्गों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए पुलिस ने अब शादी आयोजनों पर विशेष निगरानी और कड़ाई से नियम लागू करने का निर्णय लिया है।

पुलिस के अनुसार, बारातों में उपयोग होने वाले पहियों वाले बड़े-बड़े व्हील लाइटिंग झालर, हाई-बेस बड़े डीजे और रात 10 बजे के बाद डीजे संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन पर मौके पर जफ्ती और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सभी वेडिंग पॉइंट, बैंक्वेट हॉल और बारात स्थलों पर पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। वेडिंग हॉल संचालकों, डीजे संचालकों और व्हील लाइटिंग संचालकों के साथ बैठक कर नियमों से अवगत कराया जाएगा।

बारातों में पहियों वाले बड़े लाइटिंग झालरों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित, केवल हाथ वाले झालरों की अनुमति। बारात घर/वेन्यू के गेट से बारात की लंबाई अधिकतम 200 मीटर तक सीमित रहेगी। बारात की हेड और टेल को अनुशासित व व्यवस्थित रूप से चलाने के निर्देश। सड़कों पर हाई-बेस बड़े डीजे का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। रात 10 बजे के बाद डीजे पर पूरी तरह रोक, शिकायत मिलने पर तुरंत जफ्ती कार्रवाई।

एसएसपी ने सभी थाना व चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे क्षेत्र में किसी भी अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें। नैनीताल पुलिस ने जनपदवासियों से अपील की है कि शादी समारोह सुव्यवस्थित, मर्यादित और यातायात नियमों के अनुरूप आयोजित करें। नियम उल्लंघन की सूचना के लिए 9411112979 या 112 पर संपर्क करें।

सम्बंधित खबरें