
देहरादून।
एक ओर जहां उत्तराखंड सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति को चुनौतीपूर्ण बता रही है, वहीं दूसरी ओर मंत्रियों को मिलने वाले यात्रा भत्ते में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। राज्य सरकार ने मंत्रियों के मासिक यात्रा भत्ते को 60 हजार रुपये से बढ़ाकर 90 हजार रुपये कर दिया है। यानी अब मंत्रियों को हर महीने 30 हजार रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।
शासन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह फैसला 29 जनवरी 2026 से लागू कर दिया गया है। यह संशोधन उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली 1997 में किया गया है, जिसे अब उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) (संशोधन) नियमावली 2026 के नाम से लागू किया गया है।
नियमों में क्या बदला?
संशोधन के तहत नियम संख्या 4 में बदलाव किया गया है। इसके अनुसार अब:
मुख्यमंत्री
कैबिनेट मंत्री
राज्य मंत्री
उप मंत्री
अपने पदेन दायित्वों के तहत उत्तराखंड या देश के भीतर की गई यात्राओं पर प्रति कैलेंडर माह अधिकतम 90 हजार रुपये तक का पूरा खर्च ले सकेंगे। पहले यह सीमा केवल 60 हजार रुपये थी।









