

Nainital News: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा हिंसा के दौरान फईम की मौत के मामले में पुलिस जांच पर सख्त रुख अपनाते हुए इस केस की जांच एसआईटी (विशेष जांच टीम) से कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मामले की जांच कर रहे अधिकारी नीरज भाकुनी को जिले से बाहर ट्रांसफर करने के आदेश भी दिए गए हैं। हाईकोर्ट इस मामले की निगरानी स्वयं करेगा।
मुख्य न्यायाधीश जी.एस. नरेन्द्र और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि जांच अधिकारी स्वयं ही मामले की जांच कर रहा है, अंतिम रिपोर्ट भी वही पेश कर रहा है और उसी केस का निस्तारण कर रहा है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्षता के मानकों के खिलाफ है, जबकि इस केस में हत्या जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।