उत्तराखंड में कल सार्वजनिक अवकाश, इन स्थानों में बंद रहेंगे दफ्तर और कोषागार

पंचायत चुनाव,

देहरादून। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2025 के तहत द्वितीय चरण का मतदान 28 जुलाई, सोमवार को होना है। इस अवसर पर मतदान वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश हरिद्वार जनपद को छोड़कर राज्य के अन्य 12 जिलों के उन विकासखंडों में लागू होगा, जहां द्वितीय चरण के अंतर्गत मतदान संपन्न कराया जाएगा।

 

सरकार की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश केवल उन्हीं क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा, जहां 28 जुलाई को पंचायत चुनाव के तहत मतदान होगा। इस दिन शासकीय, अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अर्द्ध सरकारी निकायों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी कार्मिकों, कारीगरों और मजदूरों को मतदान में भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्रदान किया गया है।

साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त कोषागार व उपकोषागार भी 28 जुलाई को बंद रहेंगे। यह निर्णय राज्यपाल द्वारा निगोशिएबल इन्सट्रूमेंट एक्ट, 1881 (एक्ट संख्या-26) की धारा 25 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लिया गया है, जिसे भारत सरकार की 8 जून 1957 की अधिसूचना के अंतर्गत राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है।

 

राज्य निर्वाचन आयोग की संशोधित अधिसूचना संख्या-1303/रा.नि.आ./अनु.-2/4324/2025, दिनांक 28 जून 2025 के तहत यह अवकाश घोषित किया गया है। इससे पहले 24 जुलाई, बृहस्पतिवार को प्रथम चरण के मतदान के दौरान भी संबंधित विकासखंडों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था।

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