
प्री-प्राइमरी कक्षा में पढ़ रहे बच्चों पर कक्षा एक में प्रवेश लेने पर छह वर्ष की आयु पूरी करने वाला नियम इस बार लागू नहीं होगा। इस संबंध में बुधवार को शासन ने उत्तराखंड निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में संशोधन करते अधिसूचना जारी कर दी है।अधिसूचना में कहा है कि जिन बच्चों ने प्री-स्कूल (नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी) में प्रवेश लिया है उन्हें कक्षा एक में अध्ययन की अनुमति पूर्व के वर्षों की भांति प्रदान की जाएगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की भाषा में समझें तो यूकेजी पास कर चुके ऐसे बच्चे जिनकी उम्र सिंबतर में छह साल पूरी हो रही होगी तो वह सितंबर में ही कक्षा एक में प्रवेश ले सकेंगे। यानी 31 मार्च 2024 तक छह साल की उम्र पूर्ण करने की बाध्यता नहीं रहेगी। इससे अब प्रवेश के लिए भटक रहे बच्चों को आसानी से कक्षा एक में प्रवेश मिल जाएगा।आदेश से शिक्षक और अभिभावकों में खुशीरामनगर। प्रदेश के विद्यालयों में कक्षा एक में 6 साल से कम आयु के बच्चों के प्रवेश को लेकर शासनादेश जारी होने पर शिक्षकों ने राहत महसूस की है। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय पदाधिकारी मनोज तिवारी ने इस मांग को प्रमुखता उठाया था। बुधवार को शासनादेश जारी होने से शिक्षकों एवं अभिभावकों में खुशी की लहर है। वहीं प्रदेश के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्र नामांकन में बढ़ोतरी की भी उम्मीद है।









