। नव संवत्सर शुरू होने के बाद अब लोकसभा चुनाव के साथ ही शादियों की धूम शुरू होने जा रही है। 14 अप्रैल से शुरू होने वाले लग्न के लिए लोग शादी के तैयारी में जुटे हैं, लेकिन चुनाव आचार संहिता होने के चलते अब शादी के लिए भी प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। शादी घर में हो या फिर बैंक्वेट हॉल में अनुमति वर-वधू दोनों पक्षों के लिए हरहाल में जरूरी है। क्योंकि चुनाव के चलते धरा 144 लागू है। चैत्र माह के शुरू होते ही शादियों के लग्न शुरू हो गए हैं। पहले से तय शादियों की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। सैकड़ों लोग शादी के दिन दूल्हा-दुल्हन की खुशी में शामिल होने के लिए पहुंचते है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगी होने से धारा 144 लागू की गई है। इस स्थिति में शादी में बिना अनुमति के मेहमानों को बुलाना संभव नहीं है। ऐसे में प्रशासन ने अनुमति लेकर आयोजन करने की व्यवस्था बनाई है। इसके लिए शादी के कार्ड के साथ लोग ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम और शहरी क्षेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट के यहां आवेदन कर सकते हैं। वहीं शादी के दौरान बारात ले जाने की अनुमति लेना जरूरी है। इसके लिए रूट के साथ ही वाहनों का ब्येारा देना जरूरी है। 19 अप्रैल को मतदान के दिन एक से दूसरे जिले में बारात जाने पर इसकी पहले से अनुमति लेनी होगी।घर पर डीजे बजाने की भी लेनी होगी अनुमतिहल्द्वानी। शादी और इसके पहले मेहंदी के साथ ही होने वाले अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में डीजे का उपयोग किया जाता है। अभी शादी की अनुमति लेने के दौरान इसकी जानकारी देना भी जरूरी किया है। बिना अनुमति के घर और बारात घर कही भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
तीन दिन बंद रहेगी मदिरा की दुकान
शादी के दौरान मदिरा के शौकीनों को इस बार तीन दिन निराश होना पड़ेगा। आबकारी विभाग ने 17 से 19 अप्रैल तक शराब की दुकानें बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। 17 अप्रैल की शाम पांच बजे से 19 अप्रैल की शाम पांच बजे तक दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान होने वाली शादी के लिए लोगों को पहले से इंतजाम करना पड़ेगा।