कुत्ता पलने के लिए बनवाना पड़ेगा लाइसेंस , नहीं तो होगा मुकदमा

नैनीताल में कुत्ता, बिल्ली या अन्य जानवर पालने वाले जल्द नगर पालिका से लाइसेंस बनवा लें। पालिका जल्द नगर में पालतू कुत्तों की जांच को अभियान चलाने जा रही है। बिना पंजीकरण के जानवर पालने पर पांच हजार रुपये जुर्माने के साथ केस दर्ज हो सकता है।

नैनीताल पालिका क्षेत्र में बीते साल 151 पालतू जानवरों के लाइसेंस जारी किए गए थे। पर इस साल अब तक केवल 14 लोगों ने अपने जानवरों के लाइसेंस रिन्यू करवाए हैं। इसके अलावा नैनीताल में बड़ी संख्या में लावारिस कुत्ते भी हैं। जो आए दिन किसी न किसी को काटते रहते हैं। इसे लेकर हाईकोर्ट भी काफी सख्त निर्देश दे चुका है। ऐसे में नगर पालिका पालतू जानवरों का पंजीकरण न कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है। कार्यालय अधीक्षक शिवराज नेगी ने बताया कि एक जनवरी से 30 दिसंबर तक एक साल के लिए लाइसेंस बनाया जाता है।

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