नगर निगम हल्द्वानी ने हॉउस टैक्स बढ़ाने के निर्णय से अपने कदम खींचे! जी हा नगर निगम हल्द्वानी ने चार लाइन जारी करी है जिसमे सीधे सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर डीएम वंदना के आदेशानुसार निर्णय वापसी. ख़त का मजनूम आप भी पढ़े जो इस प्रकार है मानक प्रक्रिया का पालन और विधिवत अनुमोदन न होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जिलाधिकारी द्वारा उक्त कर वृद्धि को स्थगित किए जाने का आदेश दिया गया है। भविष्य में पारदर्शी रूप से समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर अग्रिम निर्णय लिया जाएगा.
नगर निगम हल्द्वानी ने गुपचुप तरीके से संपत्ति कर यानी कि भवन कर में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर दी यह दरें 1 अप्रैल 2024 से लागू कर दी गई है जो 31 मार्च 2028 तक निर्धारित रहनी थी पाठकों को ये जानकारी भी बताते चले नगर निगम प्रत्येक 4 साल बाद भवन कर बढ़ता है इसके लिए नगर निगम पहले समाचार पत्रों विज्ञापन देता है इसके बाद लोगों से आपत्ति मानी जाती है मजे की बात आपत्तियों के निस्तारण के बाद संपत्तिकर में वृद्धि की जाती है लेकिन एरिया वार्ड के हिसाब से वृद्धि तय की जाती है किस वार्ड में कितनी बढ़कर हो जाएगी इसका प्रकाशन किया जाता है नगर निगम ने 2 अखबारों में संपत्ति कर बढ़ाने का विज्ञापन प्रकाशित कराया लेकिन मजे की बात एक भी आपत्ति नगर निगम के पास नहीं पहुंची लिहाजनगर निगम ने 15 प्रतिशत कर बढ़ा दिया और अब चुपचाप निर्णय से पीछे हट गए