लखनऊ: उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग ने राज्य में महिलाओं के कपड़े सिलने के लिए पुरुष टेलर द्वारा नाप लेने पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही जिम और योगा सेंटरों में महिला ट्रेनर रखने का भी निर्देश दिया गया है।आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा कि यह फैसला महिलाओं की सुरक्षा और उनके रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें और उन्हें किसी भी तरह के असुविधा का सामना न करना पड़े।
”प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु:
* महिला टेलर: महिलाओं के कपड़े सिलने के लिए केवल महिला टेलर ही नाप ले सकेंगे।
* महिला ट्रेनर: जिम और योगा सेंटरों में महिलाओं के लिए केवल महिला ट्रेनर ही होंगी।
* सीसीटीवी कैमरे: सभी संबंधित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
* पहचान पत्र: सभी संस्थानों में आने वाले लोगों को पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।
* महिला सुरक्षाकर्मी: स्कूल बसों में महिला सुरक्षाकर्मी या महिला शिक्षिका का होना अनिवार्य होगा।
* नाट्य कला केंद्रों में महिला डांस ट्रेनर: नाट्य कला केंद्रों में महिला डांस ट्रेनर की नियुक्ति की जाएगी।
* बुटीक सेंटरों पर महिला कर्मचारी: महिला परिधानों के बिक्री केंद्रों पर महिला कर्मचारियों का होना आवश्यक होगा।
आयोग की चिंताएं:आयोग ने चिंता व्यक्त की है कि कई ब्यूटी पार्लरों में पुरुष कर्मचारी काम कर रहे हैं, यहां तक कि ब्राइडल मेकअप भी पुरुष कर रहे हैं। आयोग का मानना है कि अगर किसी महिला को पुरुष कर्मचारी की सेवाएं लेनी हैं तो उसे इस बात को लिखकर देना चाहिए।पुलिस का सत्यापन:आयोग ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि पार्लर, जिम और टेलर के यहां पुरुष कर्मचारी होने पर इसका सत्यापन पुलिस द्वारा किया जाए।सभी जिलाधिकारियों को निर्देश:आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिले में इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।महिलाओं के लिए सशक्तिकरण:यह फैसला महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे महिलाएं अधिक सुरक्षित महसूस करेंगी और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने में मदद मिलेगी।