
पिथौरागढ़ । नशा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पिथौरागढ़ पुलिस को आज बड़ी न्यायिक सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा चरस तस्कर को दोष सिद्ध पाते हुए कठोर दण्ड सुनाया गया है। पुलिस के अनुसार आठ अगस्त 2024 को एसओजी व कोतवाली धारचूला पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए सुनील सिंह निवासी सिनियाखोला को कुल 2 किलो 650 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। मामले की विवेचना तत्कालीन एसएचओ विजेन्द्र शाह ने करते हुए 4 नवम्बर 2024 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले में सहायक निदेशक अभियोजन राकेश चंद ने प्रभावी पैरवी की। बृहस्पतिवार को विशेष सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1,50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।









